मतदाता सत्यापन अभियान 2025

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📢 चुनाव आयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश जारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त 2025 से देशव्यापी मतदाता सत्यापन अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत चुनाव अधिकारी घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता की पहचान और पते का भौतिक सत्यापन करेंगे।

🚨 क्या होगा यदि मतदाता पंजीकृत पते पर नहीं पाया गया?

  • यदि कोई मतदाता अपने दर्ज पते पर निवासरत नहीं पाया जाता है, और

  • वहाँ वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति (परिवार सदस्य भी शामिल) मतदाता के नाम पर वैध पते का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है,
    👉 तो उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा तथा उसका वोटर कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

पते के प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज

(दस्तावेज़ मतदाता के स्वयं के नाम पर होना अनिवार्य है – नीचे में से कोई भी एक):

  • बिजली बिल

  • संपत्ति कर / हाउस टैक्स बिल

  • गैस कनेक्शन बिल

  • बैंक पासबुक

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट

  • ड्राइविंग लाइसेंस

🔁 एक व्यक्ति, एक स्थान – दोहराव की अनुमति नहीं

यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में दर्ज पाया जाता है:

  • तो उसे केवल एक स्थान का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा,

  • यदि वह समयसीमा में विकल्प नहीं चुनता है, तो उसका नाम सभी स्थानों से रद्द कर दिया जाएगा।

👉 अब कोई भी मतदाता दो शहरों, दो क्षेत्रों या दो राज्यों में एक साथ वोटर कार्ड नहीं रख सकता


🎯 अभियान का उद्देश्य:

इस प्रक्रिया का लक्ष्य है –
🔹 मतदाता सूची को अद्यतन करना,
🔹 फर्जी, दोहराव या निष्क्रिय नामों को हटाना,
🔹 और स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना

👥 इस अभियान से कौन प्रभावित हो सकता है?

यह सत्यापन अभियान अनुमानतः देश के 20-25% मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है – विशेष रूप से वे:

  1. जिन्होंने अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है

  2. जो विवाह या स्थानांतरण के कारण पता बदल चुके हैं

  3. जो किराए पर रहते हैं या हाल में घर बदला है

  4. जिनका नाम ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों पर दर्ज है


📢 सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और चुनाव अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि आपका नाम सुरक्षित रूप से मतदाता सूची में बना रहे।



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